पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर रविवार को राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों का ऐलान किया।पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, राज्य में सोमवार (3 जनवरी, 2022) से सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर, चिड़ियाघर और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। साथ ही कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है, इसके साथ पूर्वाह्न 10 बजे से शाम 5 बजे तक केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति दी गई है।
इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने लोकल ट्रेन की सेवा और टाइमिंग में भी बदलाव किया है। पश्चिम बंगाल में लोकल ट्रेन सोमवार (3 जनवरी 2022) से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शाम 7 बजे तक चलेंगी और सभी प्रशासनिक बैठकें वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित की जाएंगी। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी देखी जा रही है, जिसके बाद राज्य सरकार ने सख्ती बढ़ाने का फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव एचके द्विवेदी ने ये जानकारी दी है। हाल में पश्चिम बंगाल में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के बाद वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है। मुंबई और दिल्ली से सप्ताह में मात्र दो दिन सोमवार और शुक्रवार फ्लाइट चलेगी।
मुख्य सचिव एचके द्विवेदी ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी ने पहले ही कहा था कि कुछ पाबंदियां लगाई जाएगी। ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट पर सोमवार से रोक लगा दी गई हैं, जोखिम भरे देशों से आने वाले फ्लाइट के यात्रियों का 10 फीसदी RT-PCR टेस्ट किया जाएगा तथा दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों का RAT टेस्ट बाध्यतामूलक किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि अब 1 फरवरी से द्वारे सरकार शुरू होगा, पहले यह 3 जनवरी से शुरू होना था। रात को 10 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। अधिसूचना के अनुसार, ‘मास्क पहनने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और साफ-सफाई रखने के नियमों का हमेशा पालन करना अनिवार्य है।’ हालांकि सरकार ने आधे कर्मचारियों के साथ निजी और सरकारी कार्यालयों को खोलने की अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा कि कोलकाता में 11 माइक्रो कंटेंनमेंट जोन होगा, अन्य जिलों में भी इसी तरह का जोन बनाया जाएगा।
कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
अधिसूचना में कहा गया कि जिला प्रशासन, पुलिस आयुक्तालय और स्थानीय अधिकारी मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के राज्य के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। प्रतिबंध उपायों के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
पश्चिम बंगाल में ओमीक्रॉन के दो नये मामले सामने आये, कुल संख्या 16 हुयी
पश्चिम बंगाल में ओमीक्रॉन के दो और मामले सामने आये हैं जिसके बाद राज्य में इसके कुल मामलों की संख्या 16 हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी । अधिकारी ने बताया कि एक संक्रमित ओडिशा से आया है जबकि एक अन्य व्यक्ति प्रदेश के उत्तर 24 परगना जिले के पेट्रापोल में भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ओमीक्रोन से संक्रमित पाया गया था । अधिकारी ने कहा, ‘‘दोनों संक्रमितों का कोलकाता में उपचार चल रहा है । इन दोंनों मामलों के साथ ही राज्य में ओमीक्रोन संक्रमित लोगों की कुल संख्या 16 हो गयी है ।’’