मानसून सत्र के दौरान शुक्रवार को संसद में केंद्र सरकार ने बताया कि 1 जनवरी, 2022 से प्लास्टिक से बनी कैंडी स्टिक और आइसक्रीम स्टिक को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा सकता है. सिंगल यूज प्लास्टिक फेज-आउट शेड्यूल के एक सवाल के जवाब में, पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि इस साल की शुरुआत में जारी एक प्रस्ताव अधिसूचना के अनुसार, 1 जनवरी, 2022 तक कुछ चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित रहेगा.
केंद्र सरकार ने बताया कि गुब्बारों में प्लास्टिक की छड़ें भी जनवरी से प्रतिबंधित हो सकती है. इसके अलावा प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, कंटेनर और कंटेनर के ढक्कन, ट्रे, और 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक/पीवीसी बैनर जैसे सिंगल-यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का प्रस्ताव भी 1 जनवरी, 2022 तक जारी हो जाएगा.
सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को कहा “नो एंट्री”
11 मार्च, 2021 को पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (PWM) नियम, 2016 को संशोधित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की, जिसमें 2022 तक चुनिंदा सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को सीमित करना शामिल था.
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों के साथ-साथ सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को कम करने के बारे में एक प्रश्न के जबाव में मंत्री ने कहा कि राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को योजना बनाने के लिए कहा गया है.
उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के साथ-साथ संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने और नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक बड़े स्तर पर कार्य योजना विकसित करने के लिए कहा है. मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि सरकार इस मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है.