सरकार पिछले कुछ समय से बैंकों का विलय कर रही है। इसके हिस्से के रूप में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (Oriental Bank of Commerce) का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) में विलय हुआ है। वहीं इसके अलावा एक अक्टूबर से कई नए नियम लागू होंगे। लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले इन नियमों में पेंशन नियम के बदलाव से लेकर बैंक चेक बुक के नियम शामिल हैं।
इन चीजों में होगा बदलाव
(1.) पेंशन नियम में बदलाव: 1 अक्टूबर से, 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों के पास देश में संबंधित प्रधान डाकघरों के “जीवन प्रमाण केंद्रों” पर अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का विकल्प होगा। इस प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, जिसे पूरा करने की समय सीमा 30 नवंबर है, भारतीय डाक विभाग को आईडी बंद होने की स्थिति में इन “जीवन प्रमाण केंद्रों” की आईडी को फिर से एक्टिव करने का निर्देश दिया गया है।
(2.) चेक बुक नियम में बदलाव : चेक बुक के नियमों में बदलाव के संबंध में कहा गया है कि सभी MICR कोड वाली पुरानी चेक बुक अब 1 अक्टूबर 2021 से अमान्य हो जाएगी। इन तीन बैंकों के चेक: ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, और इलाहाबाद बैंक अब अमान्य हो जाएगा। किसी भी पड़ाव से बचने के लिए बैंकों को अब अपने MICR और IFSC कोड को अपडेट करने की आवश्यकता है।
(3.) ऑटो-डेबिट नियम परिवर्तन: तीसरा बदलाव डेबिट और क्रेडिट कार्ड द्वारा दी जाने वाली ऑटो-डेबिट सुविधाओं पर आधारित होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, बैंकों को कुछ समायोजन करने के लिए निर्देशित किया गया है जिसमें ‘अतिरिक्त कारक प्रमाणीकरण’ शामिल होगा। इसका मतलब है कि अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स और अन्य जैसे सब्सक्रिप्शन के लिए कोई भी मासिक भुगतान अब सब्सक्राइबर की मंजूरी मिलने के बाद होगा। इसके अनुसार, भुगतान से 12 घंटे पहले ग्राहक को अधिसूचना प्रदान की जाएगी, और भुगतान स्वीकृति मिलने के बाद ही होगा।
(4.) म्यूचुअल फंड निवेश नियम में बदलाव: म्यूचुअल फंड निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए, भारतीय सिक्यूरिटी और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रबंधन कंपनी के तहत संपत्ति के लिए काम करने वाले जूनियर्स श्रमिकों पर लागू एक नया नियम लागू किया है, जिसे म्यूचुअल फंड हाउस भी कहा जाता है। नियम के मुताबिक, इन कर्मचारियों को अपने सकल वेतन का 10% म्यूचुअल फंड में निवेश करना होगा। इसके अलावा, अक्टूबर 2023 में यह बढ़कर 20% हो जाएगा।
(5.) निजी शराब की दुकानों पर नियम: एक और बदलाव जो अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा, वह निजी शराब की दुकानों को पर लगेगा। नए नियमों के मुताबिक 1 अक्टूबर 2021 से 16 नवंबर तक निजी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। तब तक सिर्फ सरकारी दुकानों को ही संचालित करने की अनुमति होगी।