आज जेल से रिहा होंगे विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा। कल दोनों को जमानत मिली थी। कागजी कार्रवाई की शर्तों को पूरा करने में देरी के कारण बुद्धवार को नहीं हो पाई थी दोनों की रिहाई। कल इंडिया टीवी संवाददाता राजेश ने बताया कि बोरीवली मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अभी तक राणा दंपति की रिहाई का आदेश जारी नहीं किया। ऐसे में 5 मई को बोरीवली कोर्ट से रिहाई के आदेश मिलने के बाद ही इन दोनों की रिहाई हो पाएगी।
रवि राणा (Ravi Rana) और नवनीत राणा (Navneet Rana) की रिहाई का आदेश कागजी कार्रवाई की शर्तों को पूरा करने में देरी के कारण कल जेल अधिकारियों तक नहीं पहुंच सका। अब खबर है कि ये आदेश आज दोपहर 12 बजे तक पहुंच जाएगा और विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा दोपहर 1 बजे के बाद जेल से बाहर आएंगे।
अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को कल कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। मुंबई सेशंस कोर्ट ने राणा दंपति की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उन्हें शर्तों के साथ जमानत दे दी थी। अदालत ने राणा दंपति को इस शर्त के साथ जमानत दी थी कि वे जेल से बाहर आने के बाद मीडिया से बात नहीं करेंगे। इसके साथ ही यह भी हिदायत दी गई थी कि वे सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। दोनों को 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई थी।
क्यों हुई थी गिरफ्तारी
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित निजी आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की सार्वजनिक घोषणा के बाद शुरु हुए विवाद में निर्दलीय लोकसभा सदस्य नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था। राजद्रोह और दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में उनके खिलाफ मुंबई पुलिस केस दर्ज किया था। जिसके बाद राणा दंपति ने जमानत के लिए अदालत का रुख किया।