फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा को क्रूज मादक पदार्थ मामले में जमानत मिलने के तीन दिन बाद रविवार को भायखला महिला जेल से रिहा कर दिया गया। वहीं, आर्थर रोड जेल में बंद अरबाज मर्चेंट भी रिहा हो गए हैं। मुनमुन को बीते 3 अक्टूबर को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुनमुन को अभिनेता शाहरुख खान के बेटे एवं सह-आरोपी आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के साथ जमानत दी थी। शुक्रवार दोपहर को, अदालत ने अपने आदेश के मुख्य अंश उपलब्ध कराये थे। इस आदेश में अदालत ने आर्यन खान, अरबाज और मुनमुन की जमानत के लिए 14 शर्तें लगाई थीं।
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि आर्यन खान और दो सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट तथा मुनमुन धमेचा को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही एक या दो जमानत राशि जमा करने पर छोड़ा जाएगा। बांड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शनिवार देर शाम भायखला जेल के बाहर जमानत पेटी में धमेचा की रिहाई का आदेश डाला गया था।
मुनमुन धमेचा के वकील अली काशिफ खान ने रविवार को कहा, ‘‘उन्हें सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। अब हम एनसीबी के समक्ष एक अर्जी दायर करके उन्हें मध्य प्रदेश जाने की अनुमति देने का अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि वह मूल रूप से वहां की रहने वाली हैं।’’
सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट को भी ऑर्थर रोड जेल से रिहा कर दिया गया है। मामले में गिरफ्तारी के बाद आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान शनिवार को घर लौट आये।
उच्च न्यायालय द्वारा तय शर्तों के अनुसार आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को विशेष एनडीपीएस अदालत में अपने पासपोर्ट जमा करने होंगे और वे विशेष अदालत से अनुमति लिये बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्हें हर शुक्रवार को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न दो बजे तक एनसीबी कार्यालय में मौजूदगी दर्ज कराने जाना होगा। गत दो अक्टूबर को एनसीबी ने गोवा जा रहे क्रूज पर मुंबई के तट के पास छापा मारा था और वहां से मादक पदार्थ जब्त करने का दावा किया था।