मुंबई में एक कॉर्डेलिया क्रूज शिप पर चल रही कथित रेव पार्टी में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है।
बता दें कि नॉरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने दो अक्टूबर को मुंबई में एक कॉर्डेलिया क्रूज शिप पर चल रही कथित रेव पार्टी का भंडाफोड़ किया था। इस दौरान एनसीबी के अधिकारियों ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
एनसीबी ने कहा था कि छापेमारी के दौरान उन्होंने कोकीन, एमडीएमए, एक्स्टसी, मेफ्रेडोन और चरस जैसी कई लोकप्रिय पार्टी ड्रग्स बरामद की थी। सभी प्रतिबंधित पदार्थों में कोकीन 13 ग्राम, चरस 21 ग्राम, एमडीएमए की 22 गोलियां और एमडी पांच ग्राम थी।
एनसीबी ने आर्यन के अलावा अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के साथ गिरफ्तार किया था। अगले दिन नूपुर सतीजा, इश्मीत चड्ढा, मोहक जायसवाल, गोमित चोपड़ा और विक्रांत छोकर को गिरफ्तार किया गया था।
एनसीबी ने आर्यन खान की गिरफ्तारी के अगले ही दिन उन्हें तीन अन्य आरोपियों के साथ मुंबई के एक कोर्ट में पेश किया था। इस दौरान एनसीबी ने कोर्ट से पूछताछ के लिए आर्यन खान समेत अन्य आरोपियों की हिरासत की मांग थी। वहीं एनसीबी की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आर्यन खान और अन्य तीन आरोपियों को चार अक्टूबर तक के लिए हिरासत में भेज दिया था। वहीं अगले दिन एनसीबी ने कोर्ट से पूछताछ के लिए आर्यन खान की हिरासत बढ़ाने की मांग थी। जिसके बाद कोर्ट ने आर्यन खान की हिरासत को बढ़ाकर सात अक्टूबर तक के लिए कर दिया था।