देशभर में अलग-अलग शहरों में बीते कुछ दिनों से आ रही हिंसा की घटनाओं के बीच रविवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में डीएम ने जिले में 10 अगस्त तक धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं। डीएम राकेश कुमार सिंह ने आदेश दिए हैं कि बिना अनुमति सभी तरह की सभाओं पर रोक लगी रहेगी। गाजियाबाद जिलाधिकारी के आदेशानुसार गाजियाबाद जनपद में दो महीने के लिए धारा 144 लगी रहेगी।
गाजियाबाद में 2 महीने तक ये पाबंदी-
गाजियाबाद जिलाधिकारी के आदेश में कहा गया है कि सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर अन्य किसी को अस्त्र और शस्त्र लेकर सार्वजनिक तौर पर घूमने पर मनाही है। इतना ही नहीं इस आदेश में व्हाट्सअप और सोशल मीडिया को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें अफवाह फैलाने वाले लोगो की सूचना ग्रुप एडमिन को पुलिस और प्रशासन को देने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने गाजियाबाद में धार्मिक स्थलों को छोड़ लाउडस्पीकर बजाने पर रोक भी लगाई है।
धार्मिक त्यौहारों के मद्देनजर लगी धारा 144
बीते कुछ दिनों में हुई अराजक घटनाओं के बाद गाजियाबाद जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह के आदेश पर जनपद में 10 अगस्त तक लागू रहेगी धारा 144 लगा दी गई है। बकरीद, शिवरात्रि, मोहर्रम जैसे धार्मिक त्यौहार और परीक्षाओं के चलते जिले का माहौल खराब न हो, लिहाजा 2 महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है।